बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य

बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य

शिमला
बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बसें भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू होगी। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। 

उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। 

शोघी बैरियर पर पुलिस का कड़ा पहरा
शिमला जिले की दो अंतर राज्य सीमाओं के बैरियर पर शुक्रवार से पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है। उत्तराखंड-हिमाचल इंटर स्टेट झमराडी और कुंडू बैरियर सहित शहर के शोघी के प्रवेश द्वार पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। 

सरकार के जारी आदेश के बाद शिमला पुलिस ने दो अंतर राज्य बैरियर और शहर के प्रवेश द्वार शोघी बैरियर पर सख्ती करना शुरू कर दी है। तीनों जगह पर मेडिकल टीमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कोविड-19 दस्तावेज की जांच कर रही हैं। बैरियर पर पुलिस की टीमें 24 घंटे पहरा दे रही हैं।

ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले हर वाहन की बैरियर पर चेकिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जिले की सीमाओं में एंट्री दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड सीमा को जोड़ने वाले उपमंडल चौपाल के झमराडी बैरियर और जुब्बल के कुंडू बैरियर से जिला में प्रवेश करने वाले वाहनों को तलाशी के बाद ही एंट्री दी जा रही है।

शहर के शोघी बैरियर पर भी इसी तरह की व्यवस्था की है। यहां पर पहले से ही पर्यटकों के वाहनों की अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है। इसके बाद ही वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जा रहा है।

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